UTTARAKHAND NEWS: अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से मिली राहत
नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए चर्चित दंगा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले से जुड़े तीनों मामलों में मलिक को जमानत प्रदान कर दी है। वह करीब दो साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था।जानकारी के अनुसार, बनभूलपुरा में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें पुलिस थाना भी प्रभावित हुआ था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी।
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UTTARAKHAND NEWS: हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामले में नया मोड़
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। उस पर दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और मामले की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए


