NAINITAL NEWS: टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला
नैनीताल नगर पालिका ने टोल टैक्स पास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिबंधित गाड़ियों को टोल टैक्स पास जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही अब तक जारी किए गए सभी पासों की जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि अनियमितताओं पर कार्रवाई की जा सके। पालिका ने साफ किया है कि अब टोल टैक्स पास बनवाने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने कहा कि यदि इस बार भी शहर से बाहर की गाड़ियों को गलत तरीके से पास जारी किए गए, तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
NAINITAL NEWS:शिकायतों के बाद जांच तेज
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 के बाद वाले टैक्सी वाहनों को नैनीताल में प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद पिछले साल बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों को पास जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, अन्य जिलों और शहर से बाहर की गाड़ियों को भी पास बांटे गए थे, जबकि पालिका नियम अनुसार केवल नैनीताल शहर के वाहनों को ही पास आवंटित करती है। शिकायतों के बाद इस बार जांच तेज कर दी गई

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