High Court Order: परमिट मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अहम निर्देश
मुरादाबाद-काशीपुर रूट पर चलने वाली बसों के परमिट मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) को आदेश दिया है कि 20 से ज्यादा बस संचालकों की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला लिया जाए।
High Court Order:मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड से भी परमिट लेना जरूरी
दरअसल इस रूट पर बसों का संचालन तो हो रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड से भी परमिट लेना जरूरी है। कई बस संचालकों का कहना था कि उन्हें लंबे समय से मंजूरी नहीं मिल रही है, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा।
High Court Order:कोर्ट के आदेश के बाद बस संचालकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद

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